20/05/2023 navi mumbai
Bharat

नवी मुंबई नगर निगम की मंजूरी के बिना अनधिकृत रूप से चल रहे हैं स्कूल होंगे बंद NNMC आयुक्त श्री. राजेश नार्वेकर

नवी मुंबई नगर निगम की मंजूरी के बिना अनधिकृत रूप से चल रहे हैं। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा-18 के तहत बिना स्वीकृति के कोई भी नया विद्यालय नहीं चलाया जा सकता है

Sunil Shukla

यह बताया गया है कि नवी मुंबई नगर निगम क्षेत्र में निम्नलिखित प्राथमिक विद्यालय 31 मार्च, 2023 तक सरकार, नवी मुंबई नगर निगम की मंजूरी के बिना अनधिकृत रूप से चल रहे हैं। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा-18 के तहत बिना स्वीकृति के कोई भी नया विद्यालय नहीं चलाया जा सकता है

तदनुसार, यह देखा गया है कि नवी मुंबई नगर निगम क्षेत्र में निम्नलिखित 5 स्कूल बिना स्वीकृति के चल रहे हैं। इस संबंध में नवी मुंबई नगर निगम शिक्षा विभाग नमुम्पा आयुक्त श्री. राजेश नार्वेकर द्वारा हस्ताक्षरित एक सार्वजनिक बयान प्रकाशित किया गया है और यह घोषणा की गई है कि स्कूल को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए

संबंधित स्कूल प्रबंधक अपने स्कूल के विद्यार्थियों को नजदीकी एम.एन.पी. या किसी अन्य मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में आगे की शिक्षा के लिए अभिभावकों से संपर्क करें और बिना अनुमति के शुरू किए गए स्कूल को तुरंत बंद कर दें

अन्यथा उनके विरुद्ध निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18(5) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, नवी मुम्बई नगर शिक्षा विभाग के माध्यम से संज्ञान लेने हेतु सूचित किया गया है।

माता-पिता को अपने बच्चों को इन अनधिकृत स्कूलों में दोबारा प्रवेश नहीं देना चाहिए। जिन माता-पिता ने अपने बच्चे को इस अनधिकृत स्कूल में प्रवेश दिया है, उन्हें अपने बच्चे का प्रवेश रद्द कर देना चाहिए और निकटतम सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में दाखिला लेना चाहिए। शिक्षा विभाग के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।

नवी मुंबई नगर निगम ने नवी मुंबई नगर निगम क्षेत्र में 5 अनधिकृत अंग्रेजी स्कूलों की सूची की घोषणा की है, और उनमें से सीवुड्स में ऑर्किड स्कूल, जो अनधिकृत है, ने पास के मैदान पर कब्जा कर लिया है और इसे बंद कर दिया है। इसलिए नगर पालिका को केवल ऐसे अनाधिकृत विद्यालयों की सूची घोषित करने से ही सरोकार है।सवाल उठाया गया है और यह मांग की जा रही है कि इन अनाधिकृत विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को देखते हुए विद्यालयों को तत्काल बंद करने की कार्रवाई की जाए।

शहर के अनधिकृत स्कूलों की सूची नवी मुंबई नगर निगम की ओर से घोषित की गई है और इस साल नवी मुंबई शहर में 5 अनधिकृत स्कूल हैं और खास बात यह है कि ये सभी पांचों स्कूल अंग्रेजी माध्यम के हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी, सीबीएसई, आईसीएसई स्कूल बढ़ रहे हैं और माता-पिता अपने बच्चों को इन स्कूलों में दाखिला दिलाने पर जोर दे रहे हैं, माता-पिता को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या वे स्कूल अधिकृत हैं और दूसरी तरफ अनधिकृत के खिलाफ नगरपालिका को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए स्कूल और माता-पिता को धोखा देना बंद करें।

इस्माइल एजुकेशन ट्रस्ट का अल मोमिन स्कूल, बेलापुर, आर्टिस्ट विलेज, ग्लोबल एजुकेशन ट्रस्ट का इकरा इस्लामिक स्कूल और नेरूल में मकतब, अटपडी एजुकेशन सोसाइटी का द आर्किड इंटरनेशनल स्कूल सीवुड्स, सेक्टर-40, ज्ञानदीप शिक्षण प्रसारक मंडल, किसननगर नं. 3, ठाणे का सरस्वती विद्यानिकेतन स्कूल, सेक्टर-5, घनसोली (न्यायिक मामला), इलिम फुल गॉस्पेल ट्रस्ट का इलिम इंग्लिश स्कूल, अंबेडकर नगर, रबाले अनधिकृत हैं।

ऐसी तस्वीर सामने आई है कि इन स्कूलों में संस्थाओं के माध्यम से अनाधिकृत कार्य कराया जा रहा है। सीवुड्स सेक्टर 40 स्थित ऑर्किड स्कूल अनाधिकृत है और संस्था को दी गई जमीन पर उसने कब्जा कर लिया है। इस मैदान पर फुटबाल टर्फ सहित अन्य खेल सामग्री कांक्रीटिंग कर लगाई गई है

जहां स्कूल के समय के बाहर मैदान को आम जनता के लिए खुला रखना अनिवार्य है, वहीं दूसरी ओर सिडको इसकी उपेक्षा करता है। इसलिए अभिभावकों के साथ-साथ यह सरकारी संस्था भी जिम्मेदार है और वे ही जिम्मेदार हैं कि स्कूल को अनाधिकृत घोषित कर तत्काल स्कूल को बंद कर दिया जाए.

कई सालों से माता-पिता के बच्चे पैदा करने की तस्वीर है। हमने शहर के ऐसे अनधिकृत स्कूलों में स्कूल की अनुमति के लिए आवेदन किया है। अनुमति मिलने की बात कहकर प्रवेश दिया जाता है, लेकिन आगे चलकर चूंकि इन विद्यालयों में अनुमति नहीं है, इसलिए नगर पालिका को तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि बच्चों को कई तकनीकी दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

लेकिन कार्रवाई के लिए नगर पालिका ठाणे जिला परिषद पर उंगली उठाती है।ठाणे जिला परिषद शिक्षा अधिकारी ने नगरपालिका पर उंगली उठाई है। जब नवी मुंबई नगर शिक्षा विभाग से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिला परिषद को अनधिकृत स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.

निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज...

नगर निगम की सीमा में अनाधिकृत स्कूल बनते ही नगर पालिका, सिडको, जिला परिषद क्या करती है जब तक कुछ स्कूलों के बड़े-बड़े भवन खड़े नहीं हो जाते। इसलिए संबंधित संस्थानों और उनके निदेशकों के खिलाफ आरटीई के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए जाएं। साथ ही यदि विद्यालय अनुमति के संबंध में कोई समस्या हो तो योजना बनाकर समयबद्ध तरीके से अनुमति प्रदान की जाए अन्यथा विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित होगी तथा विद्यालयों की मनमानी बढ़ेगी।

सुधीर दानी, प्रमोटर अलर्ट सिटीजन फोरम

नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर अनधिकृत स्कूल चलाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और आरटीई के तहत अपराध दर्ज करने का अधिकार स्थानीय निकायों को है।नगर पालिका को पत्र दिया गया है। इसलिए जरूरी है कि नगर पालिका तत्काल कार्रवाई करे।

डॉ. भाऊसाहेब कारेकर, शिक्षा अधिकारी, ठाणे जिला परिषद

स्कूल अनधिकृत है लेकिन खेल के मैदान पर ताला लगा है...

सवाल यह है कि सीवुड्स सेक्टर 40 स्थित ऑर्किड स्कूल एंड इंस्टीट्यूट बिना मंजूरी के कैसे चलता रहा और उसी स्कूल ने जमीन पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया और जमीन पर फुटबॉल टर्फ बनाकर जमीन पर ताला लगा दिया और नगर पालिका और सिडको की नींद का नाटक करने वाली तस्वीर देखा जाता है। सवाल खड़ा हो गया है कि यह सब किसके हाथ हुआ।

The mainstream media establishment doesn’t want us to survive, but you can help us continue running the show by making a voluntary contribution. Please pay an amount you are comfortable with; an amount you believe is the fair price for the content you have consumed to date.

happy to Help 9920654232@upi 

Dr.Ashwani Mahajan and the Swadeshi Jagran Manch: A Key Voice in India's Economic Policy

DMF घोटाला: EOW ने कोर्ट में पेश की 6000 पन्नों की चार्जशीट, IAS रानू साहू समेत 9 आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुए पेश

Virat Kohli Celebrates as RCB Ends 17-Year Wait Against CSK in Chennai

Ghibli-Style AI Portraits: How to Create Them with Grok 3 and ChatGPT?

Swati Sachdeva Faces Backlash for Joke About Mothers