Big news for pensioners, your pension amount will decrease from January, the government has taken this step Big news for pensioners, your pension amount will decrease from January, the government has taken this step
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पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खबर, जनवरी से घट जाएगी आपकी पेंशन राशि, सरकार ने उठाया ये कदम

पेंशन पाने वाले लोंगो के लिए बड़ी खबर है. ईपीएफओ (EPFO News) की तरफ ऐसी जानकरी दी गई है, जिसके बाद आपको बड़ा झटका लग सकता है. पेंशन (Pension Circular) पर नया परिपत्र जारी किया गया है, जिसके बाद लोगों की पेंशन में कटौती की जा रही है.

Sunil Shukla

पेंशन पाने वाले लोंगो के लिए बड़ी खबर है. ईपीएफओ (EPFO News) की तरफ ऐसी जानकरी दी गई है, जिसके बाद आपको बड़ा झटका लग सकता है. सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों की पेंशन (Pension Circular) पर नया परिपत्र की वजह से लोगों को काफी टेंशन हो रही है. बता दें सरकार कई कर्मचारियों की पेंशन को खत्म कर सकते हैं. बता दें कर्मचारी पिछले 5 सालों से इस लाभ का फायदा ले रहे हैं. 

रोका जा सकता है पेंशन का पेमेंट
EPFO के क्षेत्रीय कार्यलयों में भेजे गए सर्कुलर के मुताबिक, जो भी कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन लोगों को उच्च वेतन पर पेंशन मिल रही है उन लोगों की फिर से जांच की जाएगी. इसी वजह से पेंशन के भुगतान को रोका जा सकता है. 

जारी किया गया था प्रस्ताव
बता दें यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जिन भी वरिष्ठ नागरिकों को जनवरी 2023 से शुरू होने वाली अधिक पेंशन न दी जाए. इसके साथ ही इन लोगों की पेंशन को 5000 या 6000 की सैलरी के आधार पर बदल दी जाएगी. ईपीएफओ की ओर से इसको लेकर प्रस्ताव जारी किया गया था.

अधिकारी ने व्यक्त की चिंता
पेंशनरों के अधिकार पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारी ने कहा है कि मौजूदा निर्णय से हजारों सेवानिवृत्त लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा. उन्होंने आगे कहा है कि 2003 में OTIS लिफ्ट मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने EPS-95 की पुष्टि की। बाद में 24,672 लोगों की पेंशन संशोधित की गई.

ईपीएफओ ने जारी किया सर्कुलर
ईपीएफओ के सर्कुलर के मुताबिक, किसी भी पेंशन पात्रता को संशोधन करने से पहले उसके बारे में पेंशन भोगियों को जानकारी देना जरूरी है. इसके लिए अग्रिम अधिसूचना भेजना जरूरी होता है. 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त होने से पहले ईपीएस के पैरा 11(3) के तहत विकल्प का इस्तेमाल किया था या नहीं.

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