नवी मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने नेरुल के सेक्टर 16ए में प्लॉट नंबर 148 और 149 पर पांच मंजिला कृष्णा कॉम्प्लेक्स और छह मंजिला त्रिमूर्ति पार्कअवैध इमारतें गिराने का आदेश दिया।

कृष्णा कॉम्प्लेक्स और छह मंजिला त्रिमूर्ति पार्क का निर्माण नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) द्वारा बगीचों के लिए आरक्षित भूखंडों पर किया गया था। १६० परिवारों को सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने के भीतर अपने फ्लैट खाली करने का आदेश दिया गया है.
नवी मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने  नेरुल के सेक्टर 16ए में प्लॉट नंबर 148 और 149 पर पांच मंजिला कृष्णा कॉम्प्लेक्स और छह मंजिला त्रिमूर्ति पार्कअवैध इमारतें गिराने का आदेश दिया।
Krishna Complex and six-storeyed Trimurti Park illegal buildings

नवी मुंबई: सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, बिल्डिंग के निवासी मुश्किल में। सुप्रीम कोर्ट ने नेरुल के सेक्टर 16ए में प्लॉट नंबर 148 और 149 पर पांच मंजिला कृष्णा कॉम्प्लेक्स और छह मंजिला त्रिमूर्ति पार्क अवैध इमारतें गिराने का आदेश दिया।

15 जून, 2011 में , NMMC के अधिकारियों ने डेवलपर्स को महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन (MRTP) अधिनियम 1966 की धारा 54 (अनधिकृत विकास को रोकने की शक्ति) के तहत एक नोटिस जारी किया था । साथ ही, उनके खिलाफ नेरुल में एक अपराध दर्ज किया गया था। गणेश भगत और नीलेश भगत ने NMMC की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए नेरुल पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

कृष्णा कॉम्प्लेक्स और छह मंजिला त्रिमूर्ति पार्क का निर्माण नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) द्वारा बगीचों के लिए आरक्षित भूखंडों पर किया गया था। १६० परिवारों को सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने के भीतर अपने फ्लैट खाली करने का आदेश दिया गया है.

Supreme Court verdict

The apex court order reads, “We are not inclined to interfere with the impugned judgment and order passed by the high court. However, the time granted by the high court to vacate the premises in question is extended by a period of six months from today, on the condition that the petitioners will file an undertaking before this court, within a week, that they will peacefully vacate the premises within the time granted today. Needless to state that on the failure of the petitioners to vacate the premises in question, within the time granted, NMMC would be entitled to take steps for forcible eviction including the police aid.”

कृष्णा कॉम्प्लेक्स और छह मंजिला त्रिमूर्ति पार्क का निर्माण नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) द्वारा बगीचों के लिए आरक्षित भूखंडों पर किया गया था। १६० परिवारों को सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने के भीतर अपने फ्लैट खाली करने का आदेश दिया गया है.

बड़ा सवाल.

दोषी कौन : अगले स्टोरी में भस्टाचार के जिम्मेदार लोगो के खिलाफ हल्लाबोल।

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