RBI की सख्ती, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, जानें अब ग्राहकों के जमा पैसे का क्या होगा

RBI Cancels Bank Licence: आरबीआई ने कहा है कि गढ़ा सहकारी बैंक में पैसे जमा करने वाले करीब 98.4 % ग्राहक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के जरिये अपनी जमा रकम को पूरी तरह हासिल कर सकते हैं.
Strictness of RBI, canceled the license of this bank, now know what will happen to the deposited money of the customers
Strictness of RBI, canceled the license of this bank, now know what will happen to the deposited money of the customers21/02/2023

RBI Cancels Bank Licence: भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (RBI) इन दिनों बैंकों पर काफी सख्त नजर रखा रहा है. किसी भी तरह के नियमों के उल्लंघन को लेकर बैंको पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है. इसी कड़ी में आरबीआई ने (RBI) ने सोमवार को मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के गुना स्थित गढ़ा सहकारी बैंक (Garha Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है. केंद्रीय बैंक ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की जानकारी दी है. आरबीआई का कहना है कि गढ़ा सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी की कमीं  है. जिसकी वजह से यह सख्त कदम उठाया गया है. आरबीआई के अनुसार, यह बैंक वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने मौजूदा जमाकर्ताओं की पूरी राशि चुकाने की स्थिति में नहीं है. यदि बैंक को आगे अपना बैंकिंग व्यवसाय करने की अनुमति दी जाती है तो इससे ग्राहकों पर  पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

केंद्रीय बैंक की ओर से उठाए गए इस सख्त कदम के बाद अब गढ़ा सहकारी बैंक को कई गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है. बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद (RBI Cancels Licence of Garha Co-Operative Bank) अब बैंक में जमा की स्वीकृति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. बता दें कि सोमवार को कारोबारी घंटे की समाप्ति के बाद आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया.

आरबीआई द्वारा बैंक पर की गई सख्ती के बीच बैंक के ग्राहकों में इस बात को लेकर परेशानी का माहौल है कि अब उनके जमा पैसों का क्या होगा. इसको लेकर आरबीआई ने कहा है कि गढ़ा सहकारी बैंक में पैसे जमा करने वाले करीब 98.4 % ग्राहक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के जरिये अपनी जमा रकम को पूरी तरह हासिल कर सकते हैं. आरबीआई ने बैंक को यह साफ कर दिया है कि डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधान के तहत  प्रत्येक जमाकर्ता DICGC से 5,00,000 रुपये  तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे. इससे पहले DICGC ने बैंक के जमाकर्ताओं के अनुरोध के आधार पर 19 दिसंबर, 2022 तक कुल बीमित जमा राशि में से 12.37 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है.

इससे पहले भी आरबीआई ने कई बैंको का लाइसेंल रद्द किया है. महाराष्ट्र के सांगली में स्थित सरजेरोदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक (Sarjerodada Naik Shirala Cooperative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया था.

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