
Ranchi News: रांची की विशेष अदालत ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ आरोप तय करने की तिथि 10 अप्रैल तक बढ़ा दी। पूजा सिंघल के वकील विश्वजीत मुखर्जी ने कहा कि आज आरोप तय करने पर सुनवाई हुई। अब 10 अप्रैल को आरोप तय किए जाएंगे क्योंकि अगली तारीख तय की गई है।
अदालत ने 3 अप्रैल को उसकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी और आरोप तय करने के लिए 5 अप्रैल की तारीख तय की। बुधवार को, बचाव पक्ष ने समय मांगा क्योंकि उनके पास 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध मामला है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने आरोप तय करने के लिए 10 अप्रैल को अगली तारीख तय की।
प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को मनरेगा फंड के कथित गबन और अन्य आरोपों से जुड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में मई में गिरफ्तार किया था। इस मामले में पूजा की गिरफ्तारी से पहले ईडी ने 7 मई को चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार को गिरफ्तार किया था। ईडी ने कुमार के परिसर से 17.51 करोड़ रुपये और पल्स अस्पताल से 1.8 करोड़ रुपये बरामद किए थे।
सिंघल को सीए सुमन कुमार के साथ उनके संबंध के विश्वसनीय सबूत मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया था। पूजा सिंघल खान और भूविज्ञान विभाग की सचिव और झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी) की प्रबंध निदेशक थी।
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