जेल में मनेगी मनीष सिसोदिया की होली, 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे, जानिए- CBI ने क्‍यों नहीं मांगी रिमांड

दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आज फिर से कोर्ट में पेश किया गया.
Manish Sisodia will spend Holi in jail, will be in judicial custody till March 20, know why CBI did not ask for remand
Manish Sisodia will spend Holi in jail, will be in judicial custody till March 20, know why CBI did not ask for remand06/03/2023

सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया. कोर्ट में पेशी के दौरान आज सीबीआई ने सिसोदिया की रिमांड की मांग नहीं की और उन्हें 20 मार्च के लिए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पिछले बार जब उन्हें पेश किया गया तो उनकी रिमांड बढा़ई गई थी. CBI ने कहा कि हम अभी मनीष सिसोदिया की हिरासत नहीं मांग रहे हैं लेकिन अगले कुछ दिनों में हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत पड़ेगी. हालांकि मनीष सिसोदिया ने फिजिकल पेशी पर ज़ोर दिया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया.

न्यायिक हिरासत के दौरान मनीष सिसोदिया को जेल में दवाईयां, डायरी, पैन और भागवत गीता रखने की इजाज़त होगी. जेल प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि जेल में कैदियों के लिए विपश्यना की व्यवस्था है. सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले की जांच में कथित रूप से सहयोग नहीं करने और जांचकर्ताओं के सवालों से बचने के आरोप में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. एक विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को मनीष सिसोदिया की हिरासत छह मार्च तक बढ़ा दी थी. आप नेता ने अपनी गिरफ्तारी के बाद राहत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था. 

केजरीवाल सरकार पर नियमों को तोड़ने और शराब की दुकान के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप लगा है. 5 दिन की सीबीआई हिरासत की अवधि समाप्त होने पर शनिवार को अदालत में पेश किए गए सिसोदिया ने दावा किया कि था वह ‘‘आठ से नौ घंटे तक बैठे रहे और बार-बार एक ही सवाल का जवाब दे रहे हैं.'' सिसोदिया ने इसे 'मानसिक उत्पीड़न' करार दिया. इस पर, पिछली सुनवाई पर सीबीआई को आरोपी पर ‘थर्ड डिग्री' का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश देने वाले न्यायाधीश ने जांच एजेंसी से कहा कि ‘‘एक ही सवाल बार-बार न पूछें, यदि आपके पास कुछ नया है, तो उनसे पूछें''

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