Income Tax Deadline: सितंबर का महीना शुरू हो गया है और साल 2023 के लिए आयकर विभाग के ई-कैलेंडर में टैक्स से जुड़ी कुछ अहम डेडलाइन हैं, जिनका भरा जाना इसी महीने जरूरी है। आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर उन तारीखों के बारे में बताया है, जिस दिन तक टैक्स का भुगतान करना जरूरी है।
यह अगस्त 2023 के लिए काटे/कलेक्ट किए गए टैक्स को जमा करने की नियत तारीख है।
हालांकि, सरकार के किसी कार्यालय द्वारा काटी गई/एकत्रित की गई सभी रकम का भुगतान उसी दिन केंद्र सरकार के खाते में किया जाएगा, जब आयकर चालान प्रस्तुत किए बिना कर का भुगतान किया जाता है।
यह जुलाई 2023 के महीने में धारा 194-आईए, 194-आईबी, 194एम और 194एस के तहत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तारीख है।
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