बाटला हाउस एनकाउंटर केस में इंडियन मुजाहिदीन का आरिज खान दोषी करार

बाटला हाउस एनकाउंटर केस में इंडियन मुजाहिदीन का आरिज खान दोषी करार

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आरिज खान को दोषी करार दिया है। दिल्ली साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज संदीप यादव ने सोमवार को इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े आरिज खान को दोषी करार दिया है। आरिज को इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा और 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउटंर से जुड़े दूसरे मामलों में दोषी पाया गया है। हांलाकि सजा का ऐलान अदालत ने आज नहीं किया है। आरिज खान की सजा का ऐलान अदालत 15 मार्च को करेगी
अदालत ने आरिज खान को आईपीसी की धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174A, 34 के तहत दोषी पाया है। इसके अलावा आर्म्‍स ऐक्‍ट की धारा 27 के तहत उस पर दोष साबित हो गया है। आरिज खान को 15 मार्च को दोपहर 12 बजे सजा का ऐलान होगा। बाटला हाउस एनकाउंटर केस के करीब दस साल बाद आरिज खान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था.

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