हरियाणा में IPS अफसरों का कैडर मामला पहुंचा HC

आईपीएस अफसर का कैडर मामला पहुंचा हाई कोर्ट, सूचना नहीं देने पर सरकार को दिया नोटिस, होम और डीजीपी ऑफिस नहीं दे रहे जानकारी
Cadre case of IPS officers in Haryana reaches HC
Cadre case of IPS officers in Haryana reaches HC04/09/2023

हरियाणा में आईपीएस अफसर के कैडर और अक्स  कैडरों के पदों की सूचना न देने का मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है।  हाई कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार राज्य सूचना आयोग ACS होम  और डीजीपी कार्यालय के सूचना अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं।  हाई कोर्ट में यह का राज्य के ACS होम  और डीजीपी ऑफिस के द्वारा मांगी गई।  जानकारी नहीं देने पर लगाई गई है।  इस मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर की डेट लगाई है। 

कोर्ट की ओर से यह नोटिस 1 सितंबर को जारी किया गया था।  सूचना नहीं देने का कारण हरियाणा के एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने होम डिपार्टमेंट से सूचना मांगी थी कि आईजी डीआईजी एसपी एसपी डीएसपी के कैडर और अक्स  कैडरों की पदों की 30 अप्रैल 2023 में स्वीकृत पदों की संख्या और केंद्र सरकार के न्यू नोटिफिकेशन के प्रति दी जाए।  साथ ही यह जानकारी भी दी जाएगी हरियाणा सरकार ने आईजी डीआईजी एसएसपी एसपी डीपी के एक्स कैडर सर्जित  किए गए थे।  साथ ही उन अफसर की सूचना भी दी जाए जिनकी तनाती इन पदों पर की गई ।

इसलिए मामला पहुंचा हाई कोर्ट

मामला हाई कोर्ट पहुंचने का कारण संबंधित विभागों के द्वारा सूचना नहीं दिया जाने को लेकर ढुलमुल रवैया अपनाया गया।  जब जानकारी के लिए गृह विभाग में प्रार्थना पत्र दिया गया तो यह कहा गया की जानकारी डीजीपी ऑफिस से मिलेगी।  इस मामले में डीजीपी ऑफिस ने कहा कि यह सूचना होम  से संबंधित है।  जब हम से इस बारे में जानकारी नहीं मिली तो मामला राज्य सूचना आयोग पहुंचा । लेकिन आयोग के आदेश के बाद भी सूचना नहीं मिली। 

जानकारी है पर दी नहीं जा रही

राज्य सूचना आयोग के एक लेटर के बाद 16 अगस्त 2023 को एक्स होम के सूचना अधिकारी ने जानकारी दी कि अथॉरिटी की तरफ से जब इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।  इसके बाद ही सूचना दी जाएगी।  याचिका  करता के द्वारा हाई कोर्ट में कहा गया कि इस मामले की जानकारी विभाग के पास है लेकिन वह जानबूझकर फोटो कॉपियाँ  नहीं दे रहा है। 

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