BBC Documentary: बैन संविधान के खिलाफ, मामले में 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

पत्रकार एनराम, अधिवक्ता प्रशांत भूषण और एडवोकेट एमएल शर्मा अन्य द्वारा दायर की याचिकाओं के साथ जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। देश में 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी के वृत्तचित्र पर "प्रतिबंध" लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह "दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक है।
Ban is against the constitution, hearing in the Supreme Court on February 6
Ban is against the constitution, hearing in the Supreme Court on February 6Ban is against the constitution, hearing in the Supreme Court on February 6

सुप्रीम कोर्ट 2002 के गुजरात दंगों पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगले हफ्ते सुनवाई करने के लिए तैयार है। 'प्रतिबंध' लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 6 फरवरी को सुनवाई होगी। पत्रकार एनराम, अधिवक्ता प्रशांत भूषण और  एडवोकेट एमएल शर्मा अन्य द्वारा दायर की याचिकाओं के साथ जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। देश में 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी के वृत्तचित्र पर "प्रतिबंध" लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह "दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक" है। 

याचिका में एमएल शर्मा ने पूछा है कि केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(2) के तहत गारंटीकृत प्रेस की आजादी के मौलिक अधिकार में कैसे कटौती कर सकती है। याचिका में यह भी पूछा गया है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति के अलावा केंद्र सरकार आपातकालीन प्रावधानों को कैसे लागू कर सकती है। जनहित याचिका में कहा गया है कि दो भाग वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की जांच की जानी चाहिए और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान 2002 के गुजरात दंगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। एमएल शर्मा ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी जनहित याचिका में एक संवैधानिक सवाल उठाया है। 

मंत्रालय ने कथित तौर पर वीडियो और ट्वीट को ब्लॉक करने के लिए आईटी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया है। सूत्रों ने कहा कि यूट्यूब और ट्विटर दोनों ने कार्रवाई की है, साथ ही कहा कि विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और आई एंड बी जैसे कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने वृत्तचित्र की जांच की थी और इसे प्राधिकरण पर आक्षेप लगाने का प्रयास पाया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की विश्वसनीयता, विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन और भारत में विदेशी सरकारों के कार्यों के बारे में निराधार आरोप लगाना। तदनुसार, यह "भारत की संप्रभुता और अखंडता को कम करने वाला, और विदेशी राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता रखने वाला" पाया गया, जो केंद्र को आईटी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों को लागू करने की अनुमति देता है। 

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