पिछले कई सालों से मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर चर्चा की श्रृंखला शुरू है! मराठा आरक्षण का क्या होगा यह सवाल महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है! आरक्षण के मुद्दे पर पिछले कई दिनों से अनगिनत सभाएं बुलाई गई फिर भी मराठों को आरक्षण कब मिलेगा यह सवाल का जवाब किसी भी पार्टी के नेता नहीं दे पा रहे है! आरक्षण जातिव्यवस्था के आधार पर मिलेगा या आर्थिक आधार पर, आरक्षण कब मिलेगा यह और ऐसे कई सवाल के जवाब जानने के लिए "द पब्लिक न्यूज़ २४" ने केन्द्रीय मंत्री रामदास आठवले जी से सीधे बातचीत की
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने एक अंतरिम आदेश में कहा था कि साल 2020-2021 में नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के दौरान मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) का लाभ नहीं मिलेगा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने इस मामले को विचार के लिए एक बड़ी बेंच के पास भेजा है. उन्होंने कहा कि यह बेंच मराठा आरक्षण की वैधता पर विचार करेगी.
बता दें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) अधिनियम, 2018 को नौकरियों और एडमिशनों के लिए महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए लागू किया गया था. बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले साल जून में कानून को बरकरार रखते हुए कहा कि 16 प्रतिशत आरक्षण उचित नहीं है. उसने कहा कि रोजगार में आरक्षण 12 प्रतिशत और एडमिशन में 13 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. बाद में कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
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